वन अपराध मे फरार आठवें आरोपी अरविंद यादव की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त ।

भोपाल । वन कर्मचारियों पर सुखी सेवनिया थाने के पास सागर की राहत गढ़ रेंज की जामन ढाणा बीट से वन्य प्राणियों का शिकार कर भोपाल लाते समय मुख्य वन संरक्षक भोपाल द्वारा उड़ान दस्ता भोपाल और समरधा भोपाल की टीम के द्वारा 3/4 फरवरी 2021 की रात को मुखबिर की सूचना पर घेरा बंदी करने पर वन कर्मचारियों को टक्कर मार कर काले रंग की स्कार्पियो महाराष्ट्र पासिंग को रोकने पर भागी । वन कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर अपराधियों का पीछा किया । पीछा करने पर भदभदा के पास 10 किलो मांस जप्त किया गया था । उसी दिन मुखबिर की सूचना पर सिराज , फराज के घर 80 किलो वन्य प्राणी का मांस जप्त किया गया । दो गाड़ी जिनमे आरोपी फराज, उमर, मुशर्रफ , सोहेल बैठे थे जिन्हे पहले ही पकड़ा जा चुका है । आरोपी बावर , जाहिर , सिराज कुल 7 की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है । आठवां आरोपी कटी घाटी जमुंधना सागर फरार चल रहा था जो अग्रिम जमानत माननीय सेशन कोट में लगाई गई थी जिसे सुनवाई के समय वन विभाग की तरफ से अभियोजन अधिकारी सुधा विजय भदोरिया जी ने अपना पक्ष रखा । सुनवाई के बाद माननीय सेशन न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई ।

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