सब रेंज विक्रमपुर में वन क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट खातेगांव ने वन विभाग खातेगांव के प्रकरण में आरोपी मोमिन पिता गुलाब खा निवासी ग्राम सागोनिया को वन अधिनियम की धारा 26 (क) में 3 माह का सश्रम कारावास 500 रुपये अर्थ दण्ड, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2(15),29 का उल्लंघन करने पर धारा 51 के अंतर्गत 6-6 माह माह का सश्रम कारावास 500-500 रुपये अर्थ दण्ड,लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत 6 माह माह का सश्रम कारावास 500 रुपये अर्थ दण्ड,वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन करने पर धारा 3 (4) के अंतर्गत 15 दिवस का कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अशोक यादव ने की एवं विमला भारती कोर्ट प्रभारी का विशेष सहयोग रहा।
घटना 17 जनवरी 015 की है, तत्कालीन डिप्टी रेंजर महेश चंद्र वर्मा विक्रमपुर को सूचना प्राप्त हुई की आरोपी मोमिन वन विभाग की जमीन में अवैध रूप में कब्जा करने की नियत से बेलों के द्वारा वन भूमि बखर कर अवैध उत्खनन कर 0.660 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर रहा है ।आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर वन विभाग की धारा 26 (क) वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2, 2(15),29,51 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 एवं अन्य धारा में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
तत्कालीन डिप्टी रेंजर महेशचंद्र वर्मा द्वारा वन क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लगभग 54 आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था जिसमें से एक आरोपी का फैसला अभी आया है बाकी आरोपियों के फैसला आना अभी बाकी है।