मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बक्सवाहा जंगल में हीरे के लिए होने वाले खनन पर रोक लगा दी है। मंगलवार 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच ने कहा कि बक्सवाहा जंगल में खनन से वहां मिली पाषाण युग की रॉक पेंटिंग, कल्चुरी और चंदेल काल की मूर्तियां, स्तंभ आदि संपदा नष्ट हो सकती हैं।
खनन का कोई भी कार्य हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही होगा। बता दें कि यहां पर हीरा खनन के लिए सरकार ने कंपनी को लीज पर दिया है। इसके लिए पेड़ों की कटाई होनी थी, इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था।